चार्जशीट से पहले ही माफिया रामू द्विवेदी को मिली जमानत
देवरिया। प्रदेश के 33 माफिया की श्रेणी में शामिल पूर्व विधान परिषद सदस्य संजीव उर्फ रामू द्विवेदी समेत उनके तीन अन्य सहयोगियों की बृहस्पतिवार को जिला जज रविनाथ ने जमानत मंजूर कर ली। हालांकि पुलिस ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं किया है। सभी को कोतवाली पुलिस ने उन्हें 19 दिन पहले गिरफ्तार किया था। जेल में बंद होने के दौरान रामू की तबीयत खराब हो गई थी। उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है।
पूर्व एमएलसी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी, मनीष मिश्र, अश्विनी उर्फ बजरंगी तिवारी, कुणाल मल्ल की जमानत मंजूर कर ली। रामू को छोड़कर सभी जिला जेल में बंद हैं। पुलिस ने पूर्व एमएलसी को 12 जून को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। प्रभारी जेल अधीक्षक जेपी त्रिपाठी ने बताया कि रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूर्व एमएलसी को अस्पताल से ही रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
यह था मामला
देवरिया। मेहड़ा पुरवा निवासी निकुंज अग्रवाल की तहरीर पर वर्ष 2012 में पूर्व एमएलसी, उनके गनर और विशाल राव चंदेल पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ था। बाद में वादी ने शपथपत्र देकर सुलह कर लिया और पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। नौ वर्ष बाद पुलिस ने एसपी से अग्रिम विवेचना का आदेश प्राप्त कर एमएलसी की गिरफ्तारी लखनऊ स्थित उनके आवास से की थी।