देवरिया। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में बृहस्पतिवार को लखनऊ सीजेएम द्वितीय के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की देवरिया और वाराणसी कोर्ट में जमानत आदेश की आख्या मांगी है।
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ में हुई सुनवाई में अमिताभ ठाकुर उपस्थित नहीं हो सके। देवरिया जेल से उन्हें लखनऊ नहीं ले जाया जा सका। इस पर लखनऊ में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक कुमार ने कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की व्यक्तिगत उपस्थिति का आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम द्वितीय की कोर्ट ने देवरिया और वाराणसी की कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश के संबंध में दोनों कोर्ट से आख्या तलब की है। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि शुक्रवार तक आदेश आने की उम्मीद है। इसके बाद यहां से आख्या भेजी जाएगी। इससे लखनऊ में मामले की पैरवी में मदद मिलेगी।