देवरिया। बिहार के सिवान व गोपालगंज जनपदों में छह नवंबर को प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 14 नवंबर को प्रस्तावित मतगणना के लिए जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू रहेगा।
डीएम दिव्या मित्तल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि बिहार प्रांत की सीमा से तीन किमी की परिधि में देवरिया जनपद की समस्त देसी शराब, कंपोजिट शॉप व ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें चार नंबर की शाम छह बजे से छह नवंबर की शाम छह बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 14 नवंबर को मतगणना स्थल से तीन किसी के क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
उन्होंने कहा कि कि उक्त अवधि में कोई भी दुकान खुली पाई गईं तो संबंधित दुकान मालिकों पर आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद