देवरिया। जनपद में भू-संपत्तियों की न्यूनतम मूल्य दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के नियम-4 (1) के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस दौरान जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया।
डीएम ने बताया कि अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उप जिलाधिकारी एवं उप निबंधक सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज और भाटपार रानी के साथ बैठक कर प्रचलित दरों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जनपद में भू-संपत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में भूमि एवं अन्य संपत्तियों की बाजार दरें पहले से लागू न्यूनतम मूल्य दर सूची के अनुरूप हैं। इस पर समिति की ओर से संस्तुति दी गई कि वर्तमान मूल्यांकन सूची की दरों को यथावत रखा जाए। इसके तहत 30 अगस्त से प्रभावी न्यूनतम मूल्य दर सूची की समस्त दरें एक जनवरी 2026 से भी लागू रहेंगी। संवादि