देवरिया। शहर के गरुणपार मुहल्ले के सहकारी दुकान पर सस्ते राशन विक्रेता ने अपने ही परिवार में चार व्यक्तियों का अंत्योदय कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय के सहयोग से बनवाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। यह अब उसके लिए भारी पड़ गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने सुनवाई के पश्चात प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को विक्रेता व जिला पूर्ति कार्यालय के तत्कालीन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 33 गरुड़पार निवासी वाजिद अली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसके वार्ड के सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता अली अहमद, शमीम अहमद व मकसूद अहमद ने 14 फर्जी अंत्योदय राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से बनवाकर सरकारी धन हड़प रहा है। वैध कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देना, अधिक पैसा लेना उसकी आदतों में शामिल है। डीएम द्वारा कराई गई जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 14 में से 12 अंत्योदय कार्ड फर्जी एवं अवैध हैं। जिसे निरस्त किया गया है।
मामले में जिला पूर्ति कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।