देवरिया। पूर्व आईजी और जिले के एसपी रहे अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। पूर्व आईजी पर इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में प्लॉट आवंटित कराने में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने जिले में एसपी रहते पुरवां स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लॉट नंबर बी-2 की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की थी। इस मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि नूतन ठाकुर प्लॉट आवंटित कराते समय अपना नाम नूतन देवी पत्नी अजिताभ ठाकुर लिखवाया था। जिसे बाद में बदल कर ठीक कर दिया गया और प्लॉट दूसरे को हस्तांतरित कर दिया गया।
पूर्व आईजी ने यह प्लॉट जिले के हरैया गांव निवासी रामजनक शर्मा से लिया था और बाद में संजय सिंह नाम के एक व्यवसायी को बेच दिया था। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 10 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
पूर्व आईजी के वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव ने बताया कि अमिताभ ठाकुर के जमानत की अर्जी सीएजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।