भटनी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट देवरिया की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास ओर 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने चार मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मायके आई उनकी बहन दरवाजे पर फोन से बात करने के दौरान संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गई थी।
काफी तलाश के बाद उसका शव गांव के पीछे स्थित पोखरे में मिला। पुलिस ने जांच के दौरान रजवल गांव निवासी फूल मोहम्मद पर हत्या तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने आरोपी फूल मोहम्मद निवासी रजवल को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि भटनी पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा दिलाने में कामयाबी मिली है।