फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Deoria News: नकली पाइप बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
कंपनी के लीगल कंसल्टेंट की शिकायती पत्र पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई
विज्ञापन

सेंटर पुलिस चौकी प्रभारी की मौजूदगी में दुकान से 164 नकली पाइप हुआ जब्त
देवरिया। शहर के सीसी रोड स्थित एक पाइप की दुकान पर एक नामी कंपनी के नकली पीवीसी पाइप बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि और लीगल कंसल्टेंट की शिकायती पत्र पर सदर कोतवाली पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर नकली सामान का बिक्री करने वालों में हड़कंप मच गया।
प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड कंपनी के लीगल कंसल्टेंट एवं पाॅवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर डॉ. ऋषि कुलश्रेष्ठ ने पुलिस का दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले कंपनी को सूचना मिली थी कि शहर के सीसी रोड स्थित ओम इस्पात नाम की दुकान पर कंपनी के नाम से नकली पाइप बेची जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

बताया गया कि 17 मार्च को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम के साथ कंपनी प्रतिनिधि दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान संचालक श्रेय जायसवाल निवासी सीसी रोड, कोतवाली, देवरिया मौके पर मौजूद मिले। पुलिस और कंपनी प्रतिनिधि की मौजूदगी में दुकान की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान दुकान से एक इंच के 34 और तीन-चौथाई इंच के 130 पाइप बरामद किए गए। कुल 164 पाइप पर ‘एक्वा प्रिन्स सीपीवीसी पाइप’ अंकित था। कंपनी प्रतिनिधि ने इन्हें पहली नजर में नकली बताया। बरामद पाइपों पर की गई छपाई कंपनी के मानकों और असली उत्पाद से भिन्न पाई गई, उनकी गुणवत्ता भी खराब थी और उन पर अनिवार्य आईएसआई मार्क नहीं था।
विज्ञापन

पुलिस ने मौके पर ही एक-एक नमूना सुरक्षित कर बाकी पाइपों को 10-10 पीस के बंडल में सील कर जब्त कर लिया। जब्ती सूची तैयार कर साक्षियों के हस्ताक्षर भी कराए गए और उसकी प्रति दुकान मालिक को उपलब्ध कराई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सदर कोतवाली में दुकान मालिक श्रेय जायसवाल के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63/65 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेंटर पुलिस चौकी प्रभारी सुशांत सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जब्त माल और नमूनों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें