देवरिया। साढ़े पांच साल पहले कुदाल से प्रहार कर पटीदार की हत्या करने के मामले में एडीजे एफटीसी द्वितीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी युवक और उसके मां-बाप को उम्र कैद की सजा सुनाई।
तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। हत्यारोपियों ने पटीदारी के दो सगे भाइयों पर रंजिश में जानलेवा हमला बोला था। एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल था।
इस मामले में एक आरोपी के नाबालिक होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खामपार थाना क्षेत्र के खामपार बाजार निवासी दिनेश गुप्ता आठ फरवरी 2021 की शाम छह बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे।
इस बीच सचिन, उसके पिता प्रभु दयाल गुप्ता, मां मीना देवी हाथ में फावड़ा और कुदाल लेकर पहुंचे और दिनेश गुप्ता के सिर पर प्रहार कर दिया। चीख सुनकर उसके बड़े भाई कुंज बिहारी पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। सिर और अन्य स्थानों पर चोट लगने से दोनों भाई बेहोश हो गए।
गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक सप्ताह के उपचार के बाद लखनऊ में दिनेश की मौत हो गई। मामले में दिनेश की भाभी इंद्र कला देवी पत्नी कुंज बिहारी गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी
मामले में एडीजे एफटीसी (द्वितीय) जगन्नाथ की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उन्होंने गवाहों के बयान के आधार पर पुत्र उसके माता-पिता को दोषसिद्ध ठहराया। बृहस्पतिवार को उन्होंने मामले में तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।