पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश धोखाधड़ी के मामले में दोषमुक्त
बरहज (देवरिया)। क्षेत्र के पैना गांव निवासी व बरहज क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे प्रेमप्रकाश सिंह को उधमसिंह नगर के रुद्रपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ल ने 23 मई को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से बरी किया है। इस मामले में पूर्व विधायक जमानत पर थे। 2014 में पूर्व विधायक और उनके साथियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
पूर्व विधायक ने चार मार्च 2020 को मामले से संबंधित पत्रावलियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को दोषमुक्त किया है। बताया जा रहा है कि वादी के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
शासन की ओर से उन्हें ग्राम बगवाला में करीब 50 एकड़ भूमि, कृषि कार्य के लिए आवंटित की गई थी। 10 जून 1999 को जमीन पर कुछ लोगों की ओर से कूटरचित तरीके से कब्जा कर लिए जाने का आरोप था। उस संबंध में उधमसिंह नगर के थाना रुद्रपुर में पूर्व विधायक और मंत्री रहे प्रेमप्रकाश सिंह सहित कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया था।