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जीएसटी पंजीयन पर दस लाख का दुर्घटना बीमा

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विकास भवन सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी ने व्यापरी बंधुओ के साथ किया बैठक।संवाद - फोटो : DEORIA
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जीएसटी पंजीयन पर दस लाख का दुर्घटना बीमा
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विकास भवन में डीएम ने व्यापार बंधुओं की बैठक में कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। विकास भवन के सभागार में शनिवार को व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व्यापारी जीएसटी पंजीयन कराएं। पंजीकरण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके होने से व्यापारी को बिना प्रीमियम के दस लाख रुपये का व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
डीएम ने कहा कि अंतरराज्यीय माल, सेवा आपूर्ति के लिए जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता है। वित्तीय संस्थानों, बैंकों से लोन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शासकीय, अर्धशासकीय विभागों में सप्लाई, वर्क ऑर्डर के लिए भी जीएसटी पंजीयन आवश्यक है। जीएसटी प्रणाली अत्यंत सरल है। इससे जुड़े समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी सरकारी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।
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शून्य खरीद-बिक्री के संबंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से भी दाखिल करने की सुविधा है। इसके लिए पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार अथवा डिजिटल सिग्नेचर, बैंक खाते का प्रमाण, आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण और एक पहचानपत्र की आवश्यकता होती है।
व्यापारियों ने उठाई समस्या
देवरिया। पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल्ल ने व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को उठाया। जनपद व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने परमार्थी पोखरा तथा न्यू कॉलोनी में यूरिनल सुविधायुक्त शौचालय बनाने की मांग की। विष्णु अग्रवाल ने कसया ढाले के पास लगने वाले जाम की समस्या उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने रेलवे रैक पॉइंट को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए रेलवे से पत्राचार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रमुख बाजारों में प्रकाश व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए व्यापार बंधु को आश्वस्त किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, उपायुक्त वाणिज्य कर पंकज लाल, एलडीएम अरुणेश कुमार, व्यापारी नेता पुरुषोत्तम मरोदिया, सुबोध जायसवाल, प्रेम कुमार अग्रवाल ,अमित कुमार सिंह संदीप कुमार बरनवाल आदि उपस्थित थे।
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जीएसटी पंजीयन के साथ मिला इंश्योरेंस बना सहारा
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जीएसटी पंजीयन के साथ मिलने वाला बीमा अत्यंत उपयोगी है। मेसर्स तिवारी ब्रदर्स, सुविखर देवरिया के फर्म स्वामी प्रमोद शंकर तिवारी की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मंजू देवी को दस लाख रुपये का इंश्योरेंस लाभ मिला। इसी प्रकार मेसर्स प्रताप ट्रेडर्स, गरल पार, देवरिया के फर्म स्वामी अजीत सिंह की मृत्यु होने पर उनके आश्रित विनोद कुमार सिंह को दस लाख रुपये जीएसटी पंजीयन के साथ बिना किसी प्रीमियम के मिलने वाली दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिला। इस धनराशि से दिवंगत व्यापारियों के परिजनों को आर्थिक संबल मिला है।
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