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हाईकोर्ट ने अपर मुख्य गृह-कार्मिक को किया तलब

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बालगृह बालिका कांड : 30 मार्च को जांच रिपोर्ट के साथ पहुंचना है दोनों अफसरों को
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बालिका गृह कांड में शासन के निर्देश के बाद भी अफसरों की जांच रिपोर्ट न मिलने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में 30 मार्च को अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव कार्मिक को जांच रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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देवरिया के चर्चित बालिका गृहकांड की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है। मामले में अधिकांश आरोपियों की जमानत भी हो चुकी है। वर्ष 2018 में हुई इस घटना के दौरान तत्कालीन एसपी रोहन पी कनय, तत्कालीन प्रोबेशन अधिकारी व वर्तमान में जिला अल्प संख्यक अधिकारी नीरज अग्रवाल, तत्कालीन प्रोबेशन अधिकारी अनूप सिंह के खिलाफ शासन ने जांच का निर्देश दिया। अब तक जांच कर आख्या नहीं दी गई। ऐेसे में हाईकोर्ट ने इस प्रकरण का स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसमें लापरवाही बरतने पर अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से 30 मार्च को जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार कोर्ट द्वारा अफसरों को तलब करने की पुष्टि की है।
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