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देवरिया बाईपास : कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने को भेजा पत्र

Tue, 04 Aug 2026 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बैतालपुर। देवरिया बाईपास भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 जुलाई के आदेश का अनुपालन शुरू नहीं होने पर भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने चिंता जताई है।
वहीं ग्राम सभा चकबंदी उर्फ घटैलाचेती, तप्पा-कपूआर के पांच भूमि स्वामियों ने एनएच-727ए देवरिया बाईपास के सक्षम अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है।
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आवेदन में कहा गया है कि न्यायालय ने पूर्व में पारित अधिग्रहण संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप दो माह के भीतर नई सार्वजनिक सूचना जारी कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।न्यायालय के आदेश की मूल प्रति प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। अब संबंधित अधिकारी आदेश की विधिवत संज्ञान लेकर आगे की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करें। आवेदन के साथ हाईकोर्ट के निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई है।
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यह प्रत्यावेदन भूमि स्वामी अजीत कुमार त्रिपाठी, इंदु देवी, अतुल त्रिपाठी, अंकिता त्रिपाठी और चंद्रदेव यादव की ओर से भेजा गया है। इस बीच भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन की वर्तमान कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। समिति के संयोजक अजीत कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया को कानून के अनुसार नए सिरे से करने का स्पष्ट आदेश दिया है, तब किसानों से अलग से आवेदन, प्रत्यावेदन अथवा आपत्तियां मांगने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि यदि पूरी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होनी है तो कानून के तहत सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद सभी प्रभावित किसानों को समान रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर स्वतः मिलेगा। ्रएडीएम प्रशासन प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र प्राप्त होने के बाद उसकी गहन समीक्षा की जाएगी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर विधिसम्मत, निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।
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