देवरिया। एक कर्मचारी की नियुक्ति व कुछ अन्य बिंदुओं पर सूचना नहीं देने पर मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के वेतन से कटौती की जाएगी।
29 जुलाई 2021 को शहर के रामनाथ देवरिया पश्चिमी निवासी रामप्रताप पांडेय ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से एक कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित बिंदुवार सूचना मांगी थी। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना नहीं देने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। कई बार की सुनवाई के बाद पांच जून को इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद सिंह ने सीएमएस के खिलाफ जुर्माना लगाया गया।