संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश के क्रम में सचिव, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के बाद एक मई से 30 जून तक जनपद न्यायालय के न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य करने का समय निर्धारित किया गया है। न्यायालय का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक होगा।
इस दौरान आधे घंटे का लंच सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालय का समय सुबह 6:30 से दोपहर 1.30 बजे तक होगा। सुबह 10.30 से 11 बजे तक आधे घंटे का लंच होगा। उन्होंने न्यायालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि आधे घंटे का लंच का समय इस प्रकार उपयोग किया जाएगा कि शासकीय कार्य बाधित न हो। कर्मचारी किसी भी दशा में कार्यालय बंद कर लंच नहीं करेंगे।