झोलाछाप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
सीएमओ ने डीएम को दी थी अवैध क्लीनिक होने की रिपोर्ट
भटनी। बिना डिग्री क्लीनिक चलाने वाले झोलाछाप के खिलाफ प्रभारी चिकित्साधिकारी ने धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण में उपहार चेस्ट केयर सेंटर अवैध मिला था। नोटिस के बावजूद, क्लीनिक के संचालक दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है।
भटनी थाना क्षेत्र के धर्मखोर बाबू गांव की प्रभावती देवी की 31 जनवरी को तबीयत खराब हो गई। परिवार के लोग उन्हें लेकर नगर के हरिकीर्तन मोहल्ला स्थित उपहार चेस्ट केयर सेंटर पहुंचे। वहां 32 हजार रुपये लेकर मरीज को भर्ती कर लिया गया। तीन फरवरी को इलाज दौरान प्रभावती देवी की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। 10 फरवरी को इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की।
डीएम ने सीएमओ से जांच रिपोर्ट मांगी। अपर सीएमओ डॉ. सतिराम ने क्लीनिक संचालक से तीन दिन के अंदर पंजीकरण प्रमाणपत्र और डिग्री दिखाने को कहा। क्लीनिक संचालक ने सीएमओ को आयुर्वेद विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया। सीएमओ ने अवैध क्लीनिक होने की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।
प्रभारी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष सिंह पुलिस बल के साथ उपहार क्लीनिक पहुंचे और क्लीनिक को सील कर दिया और थाने में तहरीर दी। पुलिस ने क्लीनिक संचालक एमके शर्मा पर बुधवार को धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज दिखाने, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के उल्ल्ंघन सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। एसओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।