भटनी। डेमुसा गुदरी टोला गांव में महिला से मारपीट और झोपड़ी में आग लगाने के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच साल के कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भटनी क्षेत्र के डेमुसा गुदरी टोला गांव में वर्ष 2014 में गांव के चार लोगों ने चंपा देवी के साथ मारपीट की और उसकी रिहायशी झोपड़ी फूंक दी। मामले में पुलिस आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था।
देवरिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप इस मामले में शुक्रवार को फैसला आया।
कोर्ट ने अभियुक्त देवदत्त यादव, रामदास यादव, उमेश यादव और रमेश यादव, निवासी डेमुसा गुदरी टोला थाना भटनी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच साल के सश्रम कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि अभियुक्तों पर पीड़िता के साथ मारपीट करने और उसकी झोपड़ी में आग लगाने का आरोप था। मामले में प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों पर सजा सुनाई है।