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स्थानांतरण के बाद चार्ज नहीं देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज

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स्थानांतरण के बाद चार्ज नहीं देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज
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राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई
भटनी। स्थानांतरण के बाद भी चार्ज नहीं देने पर शुक्रवार को पुलिस ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर की गई। वहीं डीपीआरओ की ओर से जल्द चार्ज नहीं देने पर आरोपी पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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भटनी के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी सुमंत कुमार दीक्षित आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विकास खंड के दो गांव के विकास कार्यों की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इसके अलावा पंचायती राज विभाग से एक बिंदु की सूचना भी मांगी थी। मामले में जिलाधिकारी ने एडीओ सदर व भलुअनी को जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही थी। जांच अधिकारी के गांव पहुंचने पर अभिलेख नहीं मिला। पड़ताल करने पर जानकारी हुई कि स्थानांतरण गए सेक्रेटरी ने अभी तक चार्ज ही नहीं दिया है। अभी अधिकारियों की जांच चल ही रही थी कि आठ सितंबर को राज्य सूचना आयोग के यहां इसी मामले में डीपीआरओ सूचना देने चले गए। आयुक्त के पूछने पर डीपीआरओ ने सेक्रेट्री द्वारा चार्ज नहीं देने की बात कही गई। इससे नाराज होकर मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज कराने को कहा। इसी क्रम में डीपीआरओ के निर्देश पर एडीओ पंचायत ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी ब्रजनंदन श्रीवास्तव पर अभिलेख छिपाने का दोषी मानते हुए केस दर्ज किया है। डीपीआरओ अभिनाश कुमार ने बताया कि लापरवाह ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज कराकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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