आठ को पॉक्सो कोर्ट में होगी भीष्मपाल की जमानत पर सुनवाई
प्रभारी जिला जज ने शनिवार को मामला स्थानांतरित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। मां-बेटी से अश्लील हरकत करने के मामले में बर्खास्त इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह यादव की जमानत पर सुनवाई आठ जुलाई को पॉक्सो कोर्ट तृतीय में होगी। शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रभारी जिला जज ने मामले को स्थानांतरित कर दिया।
भटनी थाने में तैनाती के दौरान 22 जून को फरियाद लेकर पहुंची मां-बेटी से अश्लील हरकत करने वाले इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह यादव पर 30 जून को एसपी के आदेश पर भटनी थाने में केस दर्ज कराया गया। हालांकि, वहां से स्थानांतरण के बाद उसे सलेमपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर क्राइम बनाया गया था। 26 को एसपी ने लापरवाही में उसे निलंबित कर दिया था। केस दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर फरार हो गया। देर रात एसपी डॉ. श्रीपति मिश्र ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। एक जुलाई को डीआईजी गोरखपुर राजेश डी मोदक ने उसे बर्खास्त कर दिया। उसी दिन बस्ती से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दो जुलाई को उसे जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। शनिवार को उसने अपने वकील के माध्यम से प्रभारी जिला जज के न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने इसे पॉक्सो कोर्ट तृतीय में न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। वहां आठ जुलाई को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।