बरहज चेयरमैन को हाईकोर्ट से मिली राहत
27 जून को शासन ने किया था वित्तीय प्रशासनिक अधिकार सीज
अमर उजाला ब्यूरो
बरहज। गौरा-बरहज के पालिकाध्यक्ष उमाशंकर सिंह विशेन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। शासन की ओर से वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर लगी रोक पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सोमवार को नगर में चेयरमैन का स्वागत किया गया। नगर के पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल ने सोलर फ्लड हाईमॉस्ट, विद्युत आपूर्ति, एंबुलेंस आदि पर डीजल-पेट्रोल की खपत और 14वें वित्त आयोग की धनराशि में लगवाए गए अंडरग्राउंड स्ट्रीट लाइट के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसकी जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। डीएम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का संज्ञान लेे हुए शासन ने 27 जून को चेयरमैन के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए थे। इस फैसले के विरोध में चेयरमैन ने हाईकोर्ट में अपील की। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद चेयरमैन ने बताया कि कोर्ट ने पॉवर सीज मामले में स्टे दे दिया है। यह खबर पहुंचने के बाद नगर में चेयरमैन समर्थकों में खुशी छा गई। इस दौरान विपुल विक्रम राय, आनंद सिंह, मनोज गुप्त, रवि जायसवाल, अनूप साहा, अन्नू सिंह, सचिन सिंह, श्रवण आदि उपस्थित रहे।