देवरिया। सलेमपुर स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में कथित रूप से नकली सोना रखकर 1.89 लाख रुपये का गोल्ड लोन लेने के आरोपी पवन कुमार की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए 29 सितंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक हरकेश योगी की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से सलेमपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि 11 जनवरी 2022 को आजमगढ़ के मुबारकपुर निवासी पवन कुमार ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रताप राव की मिलीभगत से नकली सोना जमा कर 1.89 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया। तत्कालीन उपशाखा प्रबंधक राजकमल तिवारी की भूमिका भी सामने आई। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में 16 फरवरी 2022 को जमा सोना नकली मिलने की बात सामने आई। संवाद