देवरिया। पुरानी रंजिश में हमला करने और घायल की बाद में मौत होने के मामले में आरोपी अशोक यादव की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
रामशरण सिंह 17 अगस्त को दोस्त अमित कुमार शर्मा के साथ चार पहिया वाहन से देवरिया से बैतालपुर जा रहे थे। शर्मा ढाबा के अमित कुमार शर्मा वाहन से उतरे थे। आरोप है कि अशोक यादव, विपुल और छह-सात अन्य लोगों ने हमला कर दिया।
धारदार हथियार से हमले में रामशरण सिंह और अमित कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। अमित शर्मा की मौत हो गई थी। संवाद