देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 06 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध हैं। नए नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7 तथा अशुद्ध प्रविष्टियों के संशोधन के लिए फार्म-8 पर दावे एवं आपत्तियां निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका है या जिनकी आयु 01 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मतदाता की मृत्यु, स्थान परिवर्तन, विवाह के बाद पता बदलने या विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में संबंधित बीएलओ, ईआरओ या तहसील कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन बीएलओ के पास जमा कर सकेंगे।