देवरिया। प्रधानमंत्री योजना के तहत सस्ती बाइक दिलाने का झांसा देकर 48 ग्राहकों के नाम पर 39.31 लाख रुपये का फर्जी लोन कराने के आरोपी बाइक एजेंसी संचालक को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने 31 अक्तूबर को आरोपी धनंजय कुमार चौरसिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। बजाज फाइनेंस के एरिया मैनेजर की शिकायत पर रुद्रपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप है कि ग्राहकों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लेकर उनकी जानकारी के बिना खाते खुलवाए गए और लोन करा लिया गया। संवाद