प्रेमचंद के वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए फिर मांगा समय, अब 16 को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में सामूहिक हत्याकांड के बाद तीन आरोपियों की सरकारी जमीन से बेदखली के मुकदमे की अब 16 नवंबर को सुनवाई होगी। प्रेमचंद के वकील ने शुक्रवार को भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकें। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से समय मांगा।
रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में दो अक्तूबर को भूमि विवाद को लेकर सामूहिक हत्याकांड हो गया था। इसमें एक पक्ष के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और दूसरे पक्ष के सत्यप्रकाश दुबे समेत इनके परिवार के पांच लोगों की हत्या हो गई थी। चार अक्तूबर को रुद्रपुर तहसील के न्यायिक एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व टीम ने आरोपी मृतक प्रेमचंद यादव के मकान और आसपास की जमीन की पैमाइश कराई, तो तीन आरोपियों का कब्जा खलिहान की जमीन में मिला। सरकारी जमीन से बेदखली का आदेश रुद्रपुर के तहसीलदार कोर्ट ने 16 अक्तूबर को सुना दिया था। तहसीलदार के आदेश के विरोध में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले प्रेमचंद यादव के पिता रामभवन यादव, गोरख यादव, परमहंस यादव हाईकोर्ट पहुंचे। इनका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को तय समय के अंदर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मुकदमे में प्रेमचंद यादव पक्ष के वकील रामनगीना यादव, गोपी यादव अभी तक साक्ष्य नहीं दे सके हैं। एक नवंबर से अभी तक इस मुकदमे में तीन बार तारीख भी पड़ चुकी है। साक्ष्य देने के लिए तीसरी बार समय मांगा है। जिला मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर तय किया है।