पूर्व एमएलसी रामू के छह साथियों को मिली अग्रिम जमानत
देवरिया। माफिया व पूर्व एमएलसी संजीव उर्फ रामू द्विवेदी के छह साथियों को मंगलवार को कारोबारी संजय केडिया की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में जिला जज रविनाथ ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
फरवरी 2014 में शहर के भुलौजी कॉलोनी में पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू के घर पर लग्जरी वाहन में सवार दर्जन भर बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस घटना में पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी ने शहर के कारोबारी संजय केडिया और श्रीप्रकाश तिवारी को घटना में नामजद किया था। वहीं कारोबारी संजय केडिया ने रामू द्विवेदी पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। संजय केडिया की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू, विशाल राव चंदेल, आशुतोष मिश्र, पूर्व सभासद मनमोहन मिश्र, अश्विनी मणि उर्फ बजरंगी, पूर्व सभासद रमेश मल्ल, कुणाल मल्ल सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास और रंगदारी का केस दर्ज किया था। इस मामले में अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिला जज की अदालत ने पूर्व एमएलसी के छह साथियों को अग्रिम जमानत दे दी है।