सलेमपुर। नगर पंचायत क्षेत्र के सुगही वार्ड नंबर सात में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला आराजी संख्या 03 और 04 से जुड़ा है, जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है।
बताया जा रहा है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण के कारण आसपास के लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसको लेकर नगर पंचायत की ओर से तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने 6 मार्च को इसे गंभीर मानते हुए एक महाविद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसकी अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। तहसीलदार अलका सिंह ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।