देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में 1.105 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में कोर्ट ने आरोपी राजीव गोड़ की जमानत मंजूर कर ली है। बचाव पक्ष ने पुलिस पर घर से उठाकर फर्जी बरामदगी दिखाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने स्वतंत्र गवाह नहीं होने और गांजे की मात्रा को देखते हुए राहत दी।
पुलिस के अनुसार, 18 अक्तूबर की रात चटनी गढ़ही रामनाथ के पास आरोपी से गांजा बरामद हुआ था। अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिसकर्मी आरोपी को 18 अक्तूबर की सुबह घर से ले गए थे। जानकारी नहीं मिलने पर उसके पुत्र ने मुख्यमंत्री को ई-मेल भी भेजा था।
अभियोजन ने आपराधिक इतिहास का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अरविंद मिश्र ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया। संवाद