बैतालपुर। देवरिया बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा निर्धारण का मामला फिर चर्चा में है। प्रशासन की ओर से बैठक बुलाने के बाद 28 किसानों ने आपत्तियां दीं मगर मुआवजे पर फैसला नहीं हो सका। इससे बाईपास निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
किसानों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (3) के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर अक्तूबर के पहले सप्ताह में एडीएम प्रशासन के कक्ष में बैठक बुलाई गई थी। अगले दिन दोबारा बुलाने पर किसानों ने आपत्तियां प्रस्तुत कीं। इसके बावजूद मुआवजा निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
किसानों ने मांग है कि मुआवजे की दर तय करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
एडीएम प्रशासन प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि आपत्तियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। इनके निस्तारण में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। संवाद