दहेज हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा
एकौना थानाक्षेत्र के सरांव बुजुर्ग का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी पाते हुए सोमवार को न्यायालय ने सात की सजा सुनाई। उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला सात साल पहले का है।
एकौना थानाक्षेत्र के सरांव बुजुर्ग गांव निवासी हरखचंद्र के बेटे जितेंद्र उर्फ पुल्लू का विवाह गोरखपुर के खजनी थानाक्षेत्र के उनवन निवासी सुधा गुप्त के साथ 24 फरवरी 2006 को हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से सुधा को एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। सात जून 2012 को ससुराल पक्ष के लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर सुधा को मार डाला। सूचना पर सुधा के पिता ने एकौना थाने में पति, सास कौशल्या, ससुर हरखचंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज मोहम्मद शफीक ने पति जितेंद्र को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसे जेल भेज दिया गया। साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर बरी हो गए।