देवरिया। सड़क हादसे में बाइक सवार की मृत्यु में 35 वर्ष बाद दोषी देवरिया डिपो के पूर्व बस चालक बिस्मिल्लाह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने तत्कालीन देवरिया जनपद के तरयासुजान थाने के भटवलिया निवासी बिस्मिल्लाह पुत्र मुंशी मियां को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से बाइक सवार की हुई मृत्यु के मामले में सुनवाई के उपरांत दोषी पाया।
पांच दिसंबर 1990 को देवरिया डिपो की बस चालक बिस्मिल्लाह पुत्र मुंशी देवरिया से सवारी लेकर जा रहा था। जैसे ही बस रामपुर कारखाना के पास पहुंची सामने से आ रहे बाइक चालक को ठोकर मार दिया, जिससे चालक कैलाश प्रसाद को गंभीर चोटें और बाइक पर पीछे बैठे नगीना की इलाज के दौरान मौत हो गई।
राहगीरों की सूचना पर थाना रामपुर कारखाना में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान घायल साक्षी कैलाश पक्ष द्रोही हो गया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने डॉक्टर के बयान व पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन के बाद बस चालक को दोषी पाए जाने पर दंडित करने का फैसला सुनाया।