रजिस्ट्रार राज्य सूचना व कोषागार देवरिया से वसूली करने के लिए कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
भटनी। राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त भवेश कुमार सिंह ने बीएसए की ओर से सूचना नहीं दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसे उनके वेतन से वसूल किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार राज्य सूचना व कोषाधिकारी देवरिया से वसूली होने तक बीएसए के सभी देयकों पर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही 15 दिनों में सूचना उपलब्ध न कराने पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। इससे जिले में सूचना देने में लापरवाह अधिकारियों में खलबली मची है।
भटनी के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी सुमंत कुमार दीक्षित आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बीएसए से 2019 में एक बिंदु की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह के यहां चल रही है। पिछले छह माह में करीब तीन तारीख पर बीएसए कार्यालय से कोई हाजिर नहीं हुआ। इससे नाराज मुख्य सूचना आयुक्त ने समयावधि में सूचना नहीं दिए जाने पर जनसूचना आयोग की तरफ से आए पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अधीन जनसूचना अधिकारी पर सूचना नहीं देने के कारण 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रार राज्य सूचना व कोषाधिकारी देवरिया से बीएसए के वेतन से वसूली होने तक सभी देयकों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 15 दिन में सूचना भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।