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हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास

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judge - फोटो : अमर उजाला
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देवरिया। दो माह के मासूम की हत्या के मामले में दोषी पाई महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला 11 वर्ष पूर्व खुखुंदू थानाक्षेत्र के बभनी पांडेय गांव का है। जिला जज ने बुधवार को सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार यादव के अनुसार खुखुंदू थानाक्षेत्र के बभनी पांडेय गांव निवासी फूलपती देवी पत्नी फौजदार बांसफोर और हरिहर बांसफोर के बीच विवाद चलता रहा था। इसी रंजिश में 13 मार्च 2008 की रात एक बजे फूलपती देवी ने पट्टीदार हरिहर बांसफोर के दो माह के पौत्र रवि को पोखरे में डुबोकर मार दिया था। आरोपी महिला को भागते हुए हरिहर के बेटे भूपेंद्र बांसफोर ने देख लिया था। हरिहर ने पौत्र की हत्या का मामला खुखुंदू थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय को भेज दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण मिश्र ने आरोपी महिला को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभिरक्षा में लेकर न्यायालय ने फूलपती देवी को जेल भेज दिया।
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