देवरिया। साक्ष्य छिपाकर वोटर बनाने के मामले में बीएलओ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने बीएलओ और दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पहाड़पुर-रामपुर कारखाना निवासी अरविंद राय ने बताया कि ग्राम प्रधान के चुनाव में नाबालिग लोगों को वोटर बनाया गया था। सीजेएम न्यायालय ने बीएलओ को आयु के संबंध में फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत कर वोटर बनाने का दोषी पाया है, जिसके तहत तत्कालीन बीएलओ गोपाल राय के अलावा वोटर सौरभ राय और विशाल राय भी नामजद हैं।