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दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद

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- अपर जिला जज टीपी तिवारी की कोर्ट ने सुनाया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। चार वर्ष पहले हुई विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पथरहट
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का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी के अनुसार रुद्रपुर के बड़हरा गांव निवासी रामप्रसाद यादव की बहन रेनू की शादी गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पथरहट गांव निवासी विक्की उर्फ बृजकिशोर से वर्ष 2014 में हुई थी। पति आए दिन रेनू को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। 29 अक्टूबर 2014 को रेनू की मौत हो गई। सूचना पर मायके वाले पहुंचे तो ससुराल में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। रेनू की लाश आंगन में पड़ी हुई थी। रामप्रसाद की तहरीर पर गौरी बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज टीपी तिवारी ने पति विक्की उर्फ बृजकिशोर को दहेज हत्या का दोषी पाया। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पति को उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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