देवरिया। रोडवेज बसों में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के अलावा आधार कार्ड लेकर चलना अनिवार्य हो गया है। अगर पास में आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो बस में सफर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के अपर निदेशक ने पत्र लिखा है।
रोडवेज बसों में सफर के दौरान दिव्यांगों को सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर चलना पड़ता था। लेकिन अब इसके साथ आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बस कंडक्टर को सिर्फ बेबिल मार्ग पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र का कोड लिखना होता था। लेकिन अब आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के अपर निदेशक राम गणेश ने नौ नवंबर को पत्र जारी कर ऐसा निर्देश दिया है। अगर जो भी बस कंडक्टर अपने बेबिल मार्ग पत्र पर दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ-साथ दिव्यांग का आधार नंबर नहीं चढ़ाएगा। उनके वेतन से किराए की कटौती की जाएगी। लेकिन बसों में सफर करने वाले अधिकांश दिव्यांगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी वजह से बसों का सफर में जेब ढीली करनी पड़ रही है। इस बाबत एएआरएम आरके उपाध्याय ने बताया कि दिव्यांगों को सफर के दौरान आधार कार्ड लेकर चलना अनिवार्य है। पास में आधार नहीं होने पर बसों में सफर नहीं कर सकेंगे।