देवरिया। एक गांव में छह साल पूर्व पुरुषोत्तम की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था। गुरुवार को अपर जिला जज काली चरण ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला शकुंतला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी बरी हो गया।
बघौचघाट थानाक्षेत्र के मलावाबार में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। 22 जून-2011 को दिन में बंटवारे के लिए एक पक्ष ने पुरूषोत्तम को बांस के कोठी के पास बुलाकर ले गया। पहले से घात लगाए वहां मौजूद भुटेली, सुरेंद्र और शकुंतला एक राय होकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने राजू, भुटेली, शकुंतला और सुरेंद्र राय को आरोपी बनाया था। इसमें राजू नाबालिग है। इसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। वहीं मुख्य आरोपी भुटेली यादव की मौत हो चुकी है।