जनवरी 2013 में कसया रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई थी लूट
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सोलह जनवरी 2013 को कसया रोड स्थित विकास पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी सुभाष को लूट के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि 16 जनवरी 2013 को 9:00 बजे शाम कसया रोड स्थित मैसर्स विकास ट्रेडर्स के पेट्रोल पंप पर सेल्समेन पेट्रोल पंप बंद करके रुपये का मिलान कर रहे थे कि मोटरसाइकिल से दो युवक मुंह बांधे आए और चाकू के बल पर 3000 रुपये लूट लिए। सेल्समैन भीम बली के विरोध करने पर उसे चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया गया। पेट्रोल पंप के मालिक प्रदीप कनोडिया की तहरीर पर थाना कोतवाली में हत्या के प्रयास व लूट का मामला दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने सुभाष पुत्र पल्टू निवासी बोदरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर व सतीश जायसवाल की अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार करके आरोपपत्र प्रेषित किया।
विचारण के दौरान ही आरोपी सतीश जायसवाल फरार हो गया, जिससे उसकी पत्रावली अलग हो गई। सुभाष हरिजन को लूट के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने अभी रक्षा में लेकर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।