पिता की हत्या के मामले में पुत्र को दस साल की कैद
देवरिया। गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को अदालत ने 10 वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह के मुताबिक बनकटा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर चिक टोली निवासी सलाहुद्दीन पुत्र नवी रसूल अंसारी शराब के नशे में धुत होकर 25 मई 2018 को रात 10 बजे घर आया और अपने पिता नवी रसूल को मार पीटकर घायल कर दिया। इससे उनकी मौत हो गई।
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट नवी रसूल की बहू मदीना बेगम ने बनकटा थाने में दर्ज कराई। मंगलवार को सुनवाई के बाद अपर जिला जज शाश्वत पांडेय की अदालत ने आरोपी पुत्र सलाहुद्दीन को गैरइरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद तथा दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। संवाद