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Chitrakoot News: मारपीट में चार को पांच-पांच साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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चित्रकूट। मारपीट के मामले में बगगढ़ थाना के कस्बा निवासी पांच अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सभी को अलग-अलग 16500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बरगढ़ थानाध्यक्ष राकेश मौर्य ने बताया कि कस्बा निवासी अवधनारायण शुक्ला ने 2012 में इस मामले में तहरीर दिया था कि लाला उर्फ शिव प्रसाद व उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों ने एक राय होकर उनको व उनके परिजनों के साथ मारपीट की है। मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने अभियुक्त लाला उर्फ शिव प्रसाद सोनी, छोटे उर्फ शिव कुमार सोनी, आनंदी सोनी व रजनीश सोनी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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डेढ़ माह की सजा
चित्रकूट। मारपीट के मामले में पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांदिन गांव निवासी एक युवक को डेढ़ माह का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा न्यायालय सिविल जज ने सुनाई है। पहाड़ी थानाध्यक्ष रीता सिंह ने बताया कि 2008 में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय सिविल जज सूर्यकांंत दुबे ने अभियुक्त नांदी निवासी कामता प्रसाद को एक साल की सजा सुनाया है। एक हजार का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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