चित्रकूट। मोबाइल चोरी के मामले में दोषी को अदालत ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
4 सितंबर 2021 को कछारपुरवा कोलगदहिया के अविनाश कुमार ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने बूढ़ा सेमरवार गांव के शारदा प्रसाद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी के 9 मोबाइल भी बरामद हुए थे। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर शारदा प्रसाद को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।