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Chitrakoot News: दो को जेल में बिताई अवधि की सजा

Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी। साथ ही उन पर दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
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पहला मामला सरधुवा थाना क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 2023 में एनडीपीएस एक्ट के मामले में हरिशनपुर निवासी रामप्रकाश निषाद उर्फ सद्दू पकड़ा था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा ने दोषी करार देकर राम प्रकाश को जेल में बिताई अवधि की सजा दी और 1100 रुपये जुर्माना भी लगाया।
इसी प्रकार थाना मानिकपुर क्षेत्र से संबंधित मामले में अदालत ने सुनवाई कर मध्य प्रदेश के सतना के थाना नयागांव निवासी ओमप्रकाश यादव दोषी करार दिया और उसे जेल में बिताई अवधि व 1250 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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दहेज हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में अदालत से आरोपी भीमसेन को राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने आरोपी भीमसेन की जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया। यह मामला थाना सरधुवा क्षेत्र से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में सरधुवा थाने में आरोपी भीमसेन के खिलाफ धारा 80(2), 85/3(5) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी इस समय जिला कारागार में निरुद्ध है। अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा कि उसे रंजिशन फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया। ऐसे में जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दी। (संवाद)
आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा
चित्रकूट। अदालत ने शस्त्र अधिनियम के मामले में एक दोषी छोटू उर्फ छुटवा को तीन वर्ष की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) राममणि पाठक ने यह फैसला दिया।
पुलिस के अनुसार मानिकपुर थाना क्षेत्र के निहीं चिरैया निवासी छोटू उर्फ छुटवा के खिलाफ वर्ष 2017 में कर्वी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने दोषी छोटू उर्फ छुटवा को सजा दी। (संवाद)
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