चित्रकूट। पुलिस टीम पर फायर करने वाले के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तत्कालीन सदर कोतवाल सत्यपाल सिंह को आठ मार्च 2017 को सूचना मिली थी कि खम्हरिया में कोढ़न तालाब के किनारे पहाड़ के नीचे रास्ते से एक गैंग के कुछ सदस्य जा रहे है। पुलिस टीम मौके पर रोकने का प्रयास किया तो गैंग के सदस्यों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की थी। मामले में मानिकपुर थाना के निही चिरैया निवासी छोटू उर्फ छुटवा उर्फ छुटुवा व बहिलपुरवा थाना के नौबस्ता निवासी रजौला उर्फ चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसकी विवेचना तत्कालीन एसआई तपेश मिश्रा ने की और 29 अगस्त 2017 को दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा दी।