चित्रकूट। जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से हमला व धमकी देने के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा ने पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के खेाह निवासी कृष्णकांत पांडेय ने बताया कि 20 जुलाई 2018 को गांव निवासी विनय कुमार सिंह व धीरेंद्र सिंह ने उसके भाई शिवाकांत को जान से मारने की नियत से उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। इसके बाद धमकी देते हुए भाग गए थे। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेचना तत्कालीन एसआई दयालदास ने की और 22 जुलाई को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फिर 19 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वादी व बचाव की पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों को सजा सुनाई।