चित्रकूट। अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले दो को सजा सुनाई है। कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शांती नगर बस डिपो बांदा निवासी इंद्र बहादुर सिंह के साथ 12 जुलाई 2012 को पथरौड़ी निवासी मुन्ना, थाना मऊ के चंदई निवासी रामसरवा ने मारपीट की थी। जिस पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई करते हुए गुरुवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन ) एफटीसी सोनम गुप्ता ने दोषी पाने पर मुन्ना को न्यायालय उठने तक की सजा व चार हजार रुपये व रामसरवा को न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)