चित्रकूट। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और दूसरे को दस साल की सजा अदालत ने सुनाई है। अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि 20 मई 2010 को रैपुरा थाना क्षेत्र के भखरवार गांव में शौच क्रिया को निकली नाबालिग बालिका का मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। बालिका के पिता की तहरीर पर 23 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने भखरवार रैपुरा निवासी झुलुआ पुत्र मुन्नू को आजीवन कारावास और राजू पुत्र भूरा को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन-तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।