चित्रकूट। छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो दोषियों को एक-एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
भरतकूप थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 7 जुलाई 2022 को भरतकूप थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मऊ ब गांव के निवासी छोटेलाल व मुखलेश ने उसकी बेटी को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।