चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट के दो अभियुक्तों को न्यायालय ने 1 वर्ष 1 माह 15 दिन का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी अकबरपुर थाना भरतकूप निवासी राहुल रैकवार व लैनाबाबा रोड टावर के पास शिवरामपुर निवासी मोहित उर्फ कर्मवीर सिंह को सजा दी। (संवाद)