चित्रकूट। नाबालिग से अश्लील हरकत करने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के दोषी को विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
भरतकूप थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी श्यामचरण ने 19 नवंबर 2020 को अश्लील हरकत की थी। बेटी ने विरोध किया तो जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज की थी।
दो मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। दोषी मिलने पर विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनु मिश्रा ने सजा सुनाई। (संवाद)