चित्रकूट। नाबालिग से छेडख़ानी के दोषी को अदालत ने तीन साल कैद व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2017 का है और दोषी शहर के शंकर बाजार का निवासी है।
शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया कि तीन नवंबर 2017 को नाबालिग के पिता ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शंकर बाजार गोकुलपुरी निवासी रवि केवट ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में एक जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पाक्सो एक्ट) के जज विनीत नारायण पांडेय ने दोषी रवि केवट को तीन साल कैद व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।